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Income Tax Return Update: 31 जुलाई 2023 तक कुल 6.77 करोड़ टैक्सपेयर्स ने इनकम टैक्स रिटर्न भरा है. इनकम टैक्स विभाग ने ये जानकारी दी है. विभाग ने कहा कि एसेसमेंट ईयर 2023-24 में कुल 6.77 करोड़ आईटीआर दाखिल किया गया जबकि 2022-23 में 31 जुलाई 2022 तक कुल 5.83 करोड़ आईटीआर फाइल किया गया था. यानि 2023-24 एसेसमेंट ईयर में एसेसमेंट ईयर 2022-23 के मुकाबले 16.1 फीसदी ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न भरा गया है.
इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि 31 जुलाई 2023 को एक ही दिन में 64.33 लाख इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया गया. डिपार्टमेंट ने बताया कि 53.67 लाख ऐसे इनकम टैक्स रिटर्न ऐसे हैं जो पहली बार टैक्सपेयर्स ने दाखिल किया है. इससे संकेत साफ है कि टैक्सबेस की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है.
Income-tax Department appreciates taxpayers and tax professionals for making compliances in time, leading to a record surge in filing of Income-tax Returns (ITRs).
Here are some highlights:
👉More than 6.77 crore ITRs for AY 2023-24 filed till 31st July, 2023, 16.1% more than… pic.twitter.com/W7cG5ita8B
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) August 1, 2023
टैक्स विभाग ने बताया कि 6.77 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न में से 49.18 फीसदी या 3.33 करोड़ टैक्सपेयर्स ने आईटीआर -1 फॉर्म के जरिए रिटर्न भरा है. 81.12 लाख या 11.97 फीसदी ऐसे टैक्सपेयर्स हैं जिन्होंने आईटीआर-2 के जरिए रिटर्न भरा है. 75.40 लाख या 11.13 फीसदी ऐसे टैक्सपेयर्स हैं जिन्होंने आईटीआर-3 के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न भरा है. 1.81 करोड़ या 26.77 फीसदी आईटीआर -4 के जरिए रिटर्न भरा गया है. 6.40 लाख या 0.94 फीसदी ऐसे टैक्सपेयर्स हैं जिन्होंने आईटीआर 5 से 7 के जरिए रिटर्न दाखिल किया है.
इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स ने अपने एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) और टैक्सपेयर्स इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (TIS) में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के देखकर आयकर रिटर्न भरा है. इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक 5.63 करोड़ आईटीआर ई-वेरिफाई किया जा चुका है. इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स से अगले 30 दिनों में आईटीआर को वेरिफाई करने की अपील की है.
क्या करें जो नहीं दाखिल कर पाये ITR
जो टैक्सपेयर्स 31 जुलाई 2023 तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाये वे 31 दिसंबर 2023 तक बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं. लेकिन उन्हें 5,000 रुपये पेनल्टी भरना होगा. जिनकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है उन्हें 1,000 रुपये पेनल्टी भरना होगा.
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