सिर्फ कल तक का वक्त है आपके पास, निपटा लीजिए ये काम वरना पछताना पड़ेगा

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<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;"><strong>Financial Year End:&nbsp;</strong>वित्त वर्ष 2023-24 का अंत रविवार 31 मार्च को होने वाला है. एक अप्रैल, से वित्त वर्ष 2024-25 की शुरुआत होने जा रही है. ऐसे में 31 मार्च कई सारे वित्तीय कामों की डेडलाइन है. अगर आप इसमें चूके तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. आज हम आपको उन सभी वित्तीय जिम्मेदारियों के बारे में अवगत कराने की कोशिश करते हैं ताकि आपको बाद में पछताना न पड़े. तो आइए एक नजर उन सभी कामों पर डाल लेते हैं, जो आपको 31 मार्च से पहले हर हाल में निपटा लेने चाहिए. इसके बाद अब सुकून से अगले वित्त वर्ष में प्रवेश कर सकते हैं.</span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न&nbsp;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">आपको 31 मार्च से पहले असेसमेंट ईयर 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (Updated Income Tax Return) भर लेना चाहिए. इसके बाद आपको दूसरा मौका नहीं मिलने वाला है. इसमें आपको अतिरिक्त टैक्स और ब्याज देना पड़ सकता है. मगर, आप आगे जुर्माने से बच सकते हैं.</span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>टैक्स बचाने के लिए निवेश&nbsp;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">सभी टैक्सदाताओं को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कल से पहले इनकम टैक्स में छूट हासिल करने के लिए निवेश कर लेना चाहिए. कल के बाद किए जाने वाले निवेश अगले वित्त वर्ष में गिने जाएंगे और आपको इस बार फायदा नहीं मिल पाएगा.&nbsp;</span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>न्यू टैक्स सिस्टम बना डिफॉल्ट</strong><span style="font-weight: 400;">&nbsp;</span></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">एक अप्रैल, 2023 से सरकार ने न्यू टैक्स सिस्टम (New Tax Regime) को डिफॉल्ट बना दिया है. इसमें ज्यादातर टैक्स डिडक्शन लागू नहीं होते. ऐसे में आपको ध्यान रखना होगा कि टैक्स डिडक्शन क्लेम करने के लिए आप ध्यान से ओल्ड टैक्स सिस्टम (Old Tax Regime) को ही चुनें.&nbsp;&nbsp;</span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>इन स्कीमों में निवेश की आखिरी तारीख&nbsp;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">टैक्स बचाने के लिए आपको 31 मार्च तक नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System), ईएलएसएस (Equity Linked Saving Scheme), पीपीएफ (Public Provident Fund), एससीएसएस (Senior Citizens Savings Scheme), यूलिप (Unit Linked Insurance Plan), टैक्स सेविंग एफडी और सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samridhi Yojana) जैसी स्कीम में निवेश करना होगा. इन सभी योजनाओं में आप 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट ले सकते हैं.</span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>म्यूचुअल फंड केवाईसी&nbsp;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">यदि आपकी म्यूचुअल फंड केवाईसी कैम्स (CAMS) और केफिनटेक (KFintech) द्वारा बताए गए डॉक्यूमेंट से नहीं हुई है तो आपको 31 मार्च से पहले दोबारा से केवाईसी करवानी पड़ेगी. यदि ऐसा नहीं हुआ तो आप एक अप्रैल से म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे. ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की लिस्ट में आधार कार्ड, पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड शामिल हैं.</span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>एसबीआई डिपॉजिट स्कीम और होम लोन ब्याज दर&nbsp;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">एसबीआई ने 12 अप्रैल, 2023 को डिपॉजिट स्कीम (SBI Deposit Scheme) शुरू की थी. इस एफडी में 7.10 फीसदी और सीनियर सिटीजन को 7.60 फीसदी का ब्याज दिया जा रहा है. इसके अलावा होम लोन पर चलाई जा रही विदेश स्कीम की आखिरी तारीख भी 31 मार्च ही है.</span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>इंश्योरेंस पॉलिसी के नियम बदले&nbsp;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">इरडा (IRDAI) ने इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर करने के लिए नए नियम बनाए हैं, जो कि एक अप्रैल से लागू होने जा रहे हैं. इंश्योरेंस पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू से जुड़े पुराने नियम 31 मार्च को समाप्त हो रहे हैं.</span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>आईडीबीआई बैंक स्पेशल एफडी&nbsp;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">आईडीबीआई बैंक ने स्पेशल एफडी (IDBI Bank Special FD) जारी की थी. इसमें 7.05 से 7.25 फीसदी का ब्याज दिया जा रहा है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दर 7.55 से 7.75 फीसदी है. इस स्पेशल एफडी की मियाद भी 31 मार्च को पूरी हो रही है.</span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>आधार कार्ड फ्री अपडेट&nbsp;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">आधार कार्ड को फ्री अपडेट करने की डेडलाइन 14 मार्च थी. इसे बढ़ाकर अब 14 जून कर दिया गया है. </span></p>
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