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Small Saving Schemes: सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीमों के नियमों में बदलाव कर छोटे निवेशकों को राहत दी है. पिछले कुछ समय से लगातार देखा जा रहा था कि लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सीनियर सिटिजंस सेविंग्स स्कीम (SCSS) और टाइम डिपॉजिट स्कीम में काफी पैसा निवेश कर रहे हैं. इसलिए सरकार ने गजट नोटिफिकेशन निकालकर कुछ नियमों में ढील दी है. इस समय सरकार 9 तरीके की छोटी बचत योजनाएं चलाती है. इन छोटी बचत योजनाओं का मैनेजमेंट वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों का विभाग करता है.
पीपीएफ के नए नियम
पीपीएफ खातों को समय से पहले बंद करने के संबंध में नियम बदले गए हैं. नोटिफिकेशन के मुताबिक, इस स्कीम को पब्लिक प्रोविडेंट फंड (संशोधन) स्कीम, 2023 कहा गया है.
3 महीने तक खोल सकेंगे SCSS खाता
नए नियमों के तहत सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम (SCSS) के तहत खाता खोलने के लिए 3 महीने का समय मिलेगा. फिलहाल यह अवधि सिर्फ एक महीने की है. नोटिफिकेशन के मुताबिक, कोई व्यक्ति रिटायर होने की तारीख से तीन महीने के भीतर SCSS खाता खोल सकता है. यह गजट नोटिफिकेशन 9 नवंबर को जारी हुआ था. इसके मुताबिक मैच्योरिटी की तारीख या एक्सटेंडेड मैच्योरिटी की तारीख पर योजना के लिए तय दर से ब्याज मिलेगा.
नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट स्कीम भी बदल गई
नोटिफिकेशन के मुताबिक, नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट स्कीम (NSTDS) के तहत समय से पहले निकासी के नियमों में बदलाव किया गया है. यदि 5 साल की अवधि वाले अकाउंट में जमा राशि खाता खोलने की तारीख से 4 साल बाद समय से पहले निकाली जाती है, तो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम पर लागू दर से ब्याज देय होगा. मौजूदा नियमों के अनुसार उक्त स्थिति में 3 साल के सेविंग अकाउंट के लिए तय दर से ब्याज दिया जाता है.
स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर टैक्स बचत
इनमें से कई स्कीम पर आप इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट हासिल कर सकते हैं. सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम और महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट जैसी छोटी बचत योजनाओं में लोग जमकर निवेश कर रहे हैं. इन योजनाओं में इनवेस्टमेंट रेकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है. इन स्कीम में निवेश पिछले साल के मुकाबले 2.6 गुना बढ़कर 74,675 करोड़ रुपये पहुंच गया. सरकार ने इन योजनाओं में सालाना निवेश की सीमा 30 लाख रुपये कर दी थी.
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