EPFO ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़े बैंक अकाउंट में क्लेम सेटल करने पर लगाई रोक, 23 फरवरी से फैसला लागू

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EPFO On Paytm Payments Bank: ऐसे ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स जो पेटीएम पेमेंट बैंक के खाते के जरिए क्लेम करेंगे तो उन्हें बड़ा झटका लगने वाला है. एम्पलॉय प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने अपने फील्ड ऑफिसेज को सर्कुलर जारी कर ये आदेश दिया है 23 फरवरी 2024 से वे ऐसे क्लेम को कतई स्वीकार ना करें जिनका बैंक अकाउंट पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ जुड़ा है. 

पेटीएम पेमेंट्स बैंक में ईपीएफ क्लेम सेटल करने पर रोक! 

ईपीएफओ ने 8 फरवरी 2024 को सभी फील्ड ऑफिसेज को एक सर्कुलर जारी किया है. इस सर्कुलर में लिखा है कि बैंकिंग सेक्शन ने 1 नवंबर 2023 को आदेश जारी कर पेटीएम पेमेंट्स बैंक और एयरटेल पेमेंट्स बैंक के खातों में भी ईपीएफ क्लेम के पेमेंट्स को सेटल करने का आदेश दिया था. पर 31 जनवरी 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने 29 फरवरी 2024 से पेटीएम पेमेंट्स बैंक के कस्टमर्स के खाते में केड्रिट या डिपॉजिट्स ट्रांजैक्शन किए जाने पर रोक लगा दिया है. 

इस सर्कुलर में ईपीएफओ ने ऐसी स्थिति में सभी फील्ड ऑफिसेज को 23 फरवरी 2024 से पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बैंक अकाउंट में ईपीएफ क्लेम के सेटल करने पर रोक लगा दी है. ईपीएफओ ने फील्ड ऑफिसेज से इस बारे में जागरुकता अभियान भी चलाने को कहा है.

EPFO ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़े बैंक अकाउंट में क्लेम सेटल करने पर लगाई रोक, 23 फरवरी से फैसला लागू

आरबीआई की सख्ती से बढ़ी मुश्किल

दरअसल 31 जनवरी 2024 को आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नए ग्राहकों के जोड़ने पर रोक लगा दिया था. पेटीएम पर आरोप है कि कंपनी बैंकिंग रेग्यूलेशन को लेकर अनियमितताएं बरत रही थी. 29 फरवरी, 2024 के बाद कोई भी कस्टमर पेटीएम वॉलेट में ना तो पैसा डिपॉजिट कर सकेगा और ना क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर सकेगा और ना पेटीएम वॉलेट में टॉप अप कर सकेगा. कस्टमर्स के वॉलेट में जो बैलेंस रकम बचा है उसे वो खत्म होने तक इस्तेमाल कर सकता है. हालांकि अगले एक हफ्ते में इस पूरे मामले में कस्टमर्स में फैले भ्रम की स्थिति को खत्म करने के लिए आरबीआई एफएक्यू (FAQ) जारी करेगा. 

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