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PC Jeweller Debt: नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने ज्वैलरी ब्रांड पीसी ज्वैलर्स को भारतीय स्टेट बैंक से 1180 करोड़ रुपये के कर्ज के निपटारे के मामले में और वक्त दे दिया है. ऐसे में कंपनी को कर्ज के भुगतान के मामले में 20 दिन का और अतिरिक्त समय मिल गया है. पीसी ज्वैलर्स और एसबीआई के बीच चल रही समझौता बातचीत को देखते हुए NCLT ने दोनों पक्षों को मामले को पूरा करने के लिए 29 जनवरी, 2024 तक का वक्त दिया है.
क्या है पूरा मामला?
भारतीय स्टेट बैंक ने कंपनी को 1180 करोड़ रुपये के कर्ज वापस न करने के मामले में जून 2023 में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) में घसीटा था. बैंक ने कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने और कर्ज की वसूली को लेकर अपील दायर की है.
कंपनी पर है इतना कर्ज
पीसी ज्वैलर्स पर भारतीय स्टेट बैंक समेत अलग-अलग बैंकों का 3,278 करोड़ रुपये का कर्ज है, जिसमें एसबीआई का सबसे बड़ा हिस्सा है. कंपनी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 530 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक का 478 करोड़ रुपये और इंडियन बैंक का 226 करोड़ रुपये का कर्ज उठाया है. कंपनी ने पिछली सुनवाई में NCLT को यह जानकारी दी थी कि उसने अलग-अलग बैंकों के कर्ज के एक बड़े हिस्से का निपटारा अगले तीन साल में कर दिया जाएगा. इसमें 2,200 करोड़ के कर्ज को वापस लौटाने की बात कही गई है. इसके साथ ही कर्ज के साथ ही 8.5 फीसदी देय ब्याज दर भी दिया गया है.
SBI ने जब्त कर ली थी संपत्ति
कंपनी ने ट्रिब्यूनल को यह भी जानकारी दी है कि मार्केट में लिस्टेड कंपनी होने के नाते अग्रिम राशि को दोगुना करने जा रही है, जिससे वह कर्ज चुकाने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा कर सके. इससे पहले नवंबर 2023 में स्टेट बैंक ने अपने बकाये की वसूली के लिए कंपनी की दो आवासीय संपत्ति को जब्त कर लिया था. पीसी ज्वैलर्स की स्थापना पीसी गुप्ता, अमर चंद गर्ग और बलराम गर्ग द्वारा की गई थी. यह देश में प्रीमियम ज्वैलरी ब्रांड है जो सोने, चांदी , रत्न, आभूषण के साथ डायमंड की ज्वैलरी भी बेचती है.
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