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30 सितंबर: अगस्त महीने में धारा 194-आईए, 194-आईबी, 194एम, 194एस के तहत काटे गए टैक्स के संबंध में चालान समेत डिटेल जारी करने की अंतिम तारीख है. इसके अलावा, असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए धारा 44AB के तहत ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तारीख है.
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