वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोलीं, बकाये टैक्स डिमांड को वापस लेने के फैसले से 1 करोड़ टैक्सपेयर्स को राहत

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Income Tax Demand Waiver: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि एक करोड़ टैक्सपेयर्स को आने वाले दिनों में बड़ा फायदा होने वाला है जो इनकम टैक्स डिमांड के नोटिस से परेशान थे. वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसे कई टैक्सपेयर्स हैं जिन्हें 1962 के बाद से टैक्स क्लेम को लेकर नोटिस जारी किया था. लेकिन सरकार के टैक्स क्लेम को माफ करने से फैसले के ऐसे टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलने वाली है. सीबीडीटी ने पिछले दिनों इसे लेकर सर्कुलर जारी कर दिया है. 

1 करोड़ टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत 

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्रत्यक्ष कर भवन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में टैक्सपेयर्स के हक में छोटा फैसला लिया गया है लेकिन इस फैसले का फायदा 1 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स को होगा. वित्त मंत्री ने कहा कि 1962 से टैक्सपेयर्स को टैक्स क्लेम के लिए डिमांड नोटिस मिलता रहा है. पर इसे लेकर सरकार ने बड़ी राहत दी है. वित्त मंत्री ने कहा कि एसेसमेंट ईयर 2020-11 तक के लिए हर एसेसमेंट ईयर में 25,000 रुपये तक के टैक्स डिमांड पर छूट देकर उसे खत्म किया जा रहा है. वहीं एसेसमेंट ईयर 2011-12 से लेकर एसेसमेंट ईयर 2015-16 तक 10,000 रुपये प्रत्येक वर्ष के हिसाब से टैक्स डिमांड पर छूट देकर खत्म करने का फैसला लिया गया है. 

2.48 लाख करोड़ रिफंड हुआ जारी 

वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्सपेयर्स के इस बकाये टैक्स डिमांड को देने की जरुरत नहीं है. उन्होंने कहा कि ये कदम टैक्सपेयर्स के फायदे के लिए लिया गया है. वित्त मंत्री ने बताया कि लोगों को समय पर इनकम टैक्स विभाग रिफंड जारी कर रहा है. 10 जनवरी 2024 तक टैक्सपेयर्स को 2.48 लाख करोड़ का रिफंड जारी किया जा चुका है साथ ही अब तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 16.77 फीसदी का उछाल देखने को मिला है. जिससे पूंजीगत खर्च को बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये किया जा सका है. 

1 लाख रुपये तक पुराना टैक्स क्लेम डिमांड होगा खत्म  

दरअसल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने 13 फरवरी 2024 को जारी किए गए अपने आदेश में कहा है कि इनकम टैक्स विभाग ने  31 जनवरी 2024 तक पुराने बकाये टैक्स क्लेम डिमांड पर छूट देने और उसे खत्म करने की शुरुआत कर दी है. सीबीडीटी ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी टैक्सपेयर्स पर 1 लाख रुपये तक के टैक्स डिमांड को माफ किया जाएगा. 31 जनवरी 2024 तक एसेसमेंट ईयर 2020-11 तक के लिए हर एसेसमेंट ईयर में 25,000 रुपये तक के टैक्स डिमांड पर छूट देकर उसे खत्म किया जाएगा. वहीं एसेसमेंट ईयर 2011-12 से लेकर एसेसमेंट ईयर 2015-16 तक 10,000 रुपये प्रत्येक वर्ष के हिसाब से टैक्स डिमांड पर छूट देकर उसे खत्म किया जाएगा. लेकिन ये सब रकम मिलाकर 1 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए. सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, बेंगलुरु को दो महीने के भीतर इस आदेश लागू करना होगा.

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