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Medical Benefit Rules: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है. निगम ने वेतन ज्यादा होने की वजह से ईएसआई स्कीम (ESI Scheme) से हटाए गए रिटायर्ड कर्मचारियों को मेडिकल बेनिफिट देने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया है. लेबर मिनिस्ट्री ने शनिवार को बताया कि यह फैसला केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव (Bhupender Yadav) की अध्यक्षता में हुई ईएसआईसी की 193वीं बैठक के दौरान लिया गया. इस नई स्कीम में वो लोग मेडिकल बेनिफिट के हकदार होंगे, जो 1 अप्रैल, 2012 के बाद कम से कम 5 साल के लिए स्कीम के तहत जॉब में थे. साथ ही 1 अप्रैल, 2015 को या उसके बाद 30 हजार रुपये सैलरी के साथ रिटायर्ड या वॉलंटरी रिटायर हुए थे.
आयुष 2023 पॉलिसी भी होगी लागू
इस बैठक में ईएसआई के अंतर्गत आने वालों के मानसिक एवं शारीरिक कल्याण के लिए आयुष 2023 (AYUSH 2023) पॉलिसी लाने का फैसला भी किया गया. यह पॉलिसी सभी ईएसआईसी सेंटर में लागू की जाएगी. इसके अंतर्गत ईएसआईसी हॉस्पिटलों में पंचकर्म (Panchkarma), क्षरा सूत्र (Kshara Sutra) और आयुष यूनिट (AYUSH Units) खोली जाएंगी.
नॉर्थ-ईस्ट में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा
केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के अनुसार, बैठक में सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए नॉर्थ-ईस्ट स्टेट और सिक्किम में मेडिकल सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया. इन राज्यों में ईएसआईसी डिस्पेंसरी, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रीजनल-सब रीजनल ऑफिस की स्थापना के लिए नियमों में ढील दी.
शून्य यूजर चार्ज पर ईएसआई हेल्थकेयर सर्विसेज
बैठक में उडुपी, कर्नाटक और इडुक्की, केरल में 100-100 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी गई. साथ ही पंजाब के मलेरकोटला में 150 बिस्तरों वाले हॉस्पिटल के निर्माण को भी मंजूरी मिली है. इसके अलावा गैर आईपी लोगों के लिए अलवर, राजस्थान और बिहटा, बिहार में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में शून्य यूजर चार्ज पर ईएसआई हेल्थकेयर सर्विसेज का लाभ उठाने के लिए रियायती सुविधाओं को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया.
ईएसआई स्कीम के फायदे
ईएसआई स्कीम इंश्योर्ड व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों को मेडिकल अटेंडेंस, उपचार, दवाओं और इंजेक्शन, स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन और अस्पताल में भर्ती के रूप में फुल मेडिकल केयर प्रदान करती है. ईएसआई स्कीम कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों जैसे सड़क परिवहन, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, अखबार, दुकानें और एजुकेशनल/मेडिकल संस्थानों पर लागू होती है, जिनमें 10 या ज्यादा लोग कार्यरत हैं.
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