यूपी बोर्ड में नकल करते पकड़े जाने पर क्या सजा मिल सकती है?

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यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं. इस बार बोर्ड एग्जाम 22 फरवरी से शुरू होकर 09 मार्च तक आयोजित किए जाएंगे. इस परीक्षा को नकलविहीन कराए जाने के लिए बोर्ड एक्शन में है. बोर्ड पेपर लीक, नकल जैसी घटनाओं को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई करने के मूड में नजर नहीं आ रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार बोर्ड बोर्ड ने परीक्षा में नकल पर अंकुश लगाने के लिए एंटी चीटिंग प्लान बनाया है.

यूपी बोर्ड की परीक्षा काफी बड़ी परीक्षा मानी जाती है. इस परीक्षा में लाखों की तादात में छात्र-छात्राएं शामिल होते हैं. इस वर्ष भी परीक्षा के लिए 55 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राओं ने पंजीकरण किया है. बोर्ड एग्जाम को लेकर राज्य भर में 8265 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. जिनमें 566 राजकीय विद्यालय, 3479 सवित्त व 4220 वित्तविहीन स्कूल शामिल हैं. बोर्ड परीक्षा का आयोजन दो पालियों में आयोजित होगा. पहली पाली में 10वीं क्लास परीक्षा सुबह 8:30 बजे से लेकर 11:45 तक होगी. जबकि दूसरी पाली में 12वीं की परीक्षा का आयोजन होगा. ये पाली दोपहर के 2 बजे से शुरू होकर 5:15 तक आयोजित की जाएगी.

बोर्ड ने परीक्षा की सुचिता बनाने और नकलविहीन बनाने के लिए परीक्षा केंद्रों में स्ट्रांग रूम की 24×7 ऑनलाइन निगरानी की व्यवस्था की है. एग्जाम सेंटरों पर अंदर और बहार सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. साथ ही सीसीटीवी कैमरों में वॉयस रिकॉर्डर की व्यवस्था भी है. इसके अलावा लखनऊ में निगरानी के लिए एक कमांड और कंट्रोल रूम सेंटर भी बनाया गया है.

टोल फ्री नंबर पर करें शिकायत

इसके अलावा अधिकारियों को स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करने को भी निर्देशित किया गया है. बोर्ड ने परीक्षा में नकल होने की शिकायत करने के लिए टोल फ्री नम्बर भी जारी किया गया है. शिकायत करने के लिए आप टोल फ्री नंबर 18001805310 और 18001805312 व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक जैसे सूचना माध्यमों की भी व्यवस्था है.

रिपोर्ट्स के अनुसार अगर सोशल मीडिया या फिर किस अन्य तरीके से प्रश्न पत्र या उसके किसी हिस्से या उसके हल को संचारित करने का प्रयास किया जाता है तो ये उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-1998 की धारा 4/10 तहत दंडनीय संज्ञेय व गैर जमानती अपराध है. साल 2023 में यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल करने पर NSA का प्रावधान आया था. जिसका मतलब ये है कि बिना किसी मुकदमे के एक वर्ष तक हिरासत में लिया जा सकता है.

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