नीरव मोदी को झटका, इस बैंक को चुकाने होंगे 66 करोड़ रुपये

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Nirav Modi News: भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को लंदन हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा झटका देते हुए बैंक ऑफ इंडिया (BOI) को 8 मिलियन डॉलर यानी 66 करोड़ रुपये वापस लौटाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने इस मामले पर समरी जजमेंट (Summary Judgement) जारी किया है. समरी जजमेंट उन केस में जारी किया जाता है, जिनमें दोनों में से एक पार्टी कोर्ट में मौजूद नहीं होती है, लेकिन अदालत बिना फुल ट्रायल के भी मामले पर अपना फैसला देती है.

बैंक ऑफ इंडिया की अर्जी पर हुई सुनवाई

नीरव मोदी की दुबई स्थित कंपनी फायरस्टार डायमंड FZE से 8 मिलियन डॉलर की वसूली के मामले में बैंक ऑफ इंडिया ने लंदन हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी. कोर्ट ने मामले पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए नीरव मोदी की कंपनी से वसूली का आदेश दिया है. अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि दुनिया में जहां भी नीरव मोदी की प्रॉपर्टी मौजूद है, उसे नीलाम करके पैसे की वसूली की जा सकती है. फिलहाल नीरव मोदी यूके के थेमसाइड जेल में बंद है.

क्या है पूरा मामला?

नीरव मोदी की दुबई स्थित डायमंड कंपनी फायरस्टार डायमंड FZE ने बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज लिया था. बैंक ने 2018 में पैसे वापस मांगा था, लेकिन वह पूरी रकम चुकाने में असफल रहा और बाद में लंदन भाग गया. बैंक ने नीरव मोदी से अपने पैसे की वसूली के लिए लंदन स्थित हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसका फैसला शुक्रवार को आया है. 

इस फैसले में कोर्ट ने नीरव को 4 मिलियन डॉलर की उधार ली गई राशि और 4 मिलियन डॉलर का ब्याज वापस करने का आदेश दिया है. फायरस्टार डायमंड FZE दुबई में रजिस्टर्ड कंपनी है, इस कारण यूके का समरी जजमेंट यहां पर आसानी से लागू हो पाएगा. नीरव मोदी फायरस्टार डायमंड FZE का सीईओ और मुख्य गारंटर में से एक था. 

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