तेल कंपनियों को राहत, सरकार ने क्रूड पेट्रोलियम पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में की कटौती

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Windfall Tax: केंद्र सरकार ने सोमवार को एक बार फिर विंडफॉल टैक्स में बदलाव का ऐलान किया है. सरकार ने इस मामले में एक अधिसूचना जारी करके पेट्रोलियम क्रूड पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को 2300 रुपये प्रति टन से घटाकर 1700 रुपये प्रति टन कर दिया है. यह नई दरें मंगलवार 16 जनवरी 2024 से लागू हो गई है. इससे पहले 2 जनवरी को हुई समीक्षा बैठक में घरेलू स्तर पर उत्पादित होने वाले कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स में बढ़ोतरी का फैसला किया था और इसे 1,300 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 2,300 रुपये प्रति टन कर दिया था.

कितना घटाया गया विंडफॉल टैक्स?

पिछली समीक्षा बैठक में सरकार ने पेट्रोलियम क्रूड पर 2,300 रुपये प्रति टन के हिसाब से विंडफॉल टैक्स वसूलने का फैसला किया था. ऐसे में सोमवार को इसमें 600 रुपये प्रति टन की कटौती की गई है यह  1,700 रुपये टन हो गया है. ये टैक्स स्पेशल एडीशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) के रूप में लिया जाता है.

जुलाई 2022 में पहली बार सरकार ने लगाया विंडफॉल टैक्स

केंद्र सरकार देश में कच्चे तेल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स और निर्यात टैक्स की दरों को तय करती है. इसके लिए सरकार की तरफ से हर 15 दिन पर एक समीक्षा बैठक होती है. सरकार पिछले दो हफ्तों में कच्चे तेल की कीमतों को देखते हुए कच्चे तेल पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को तय करती है. इसे पहली बार जुलाई 2022 लागू किया गया था. इसके बाद से ही हर 15 दिन के अंतराल पर केंद्र सरकार पेट्रोल, डीजल और  एविएशन टरबाइन फ्यूल पर विंडफॉल टैक्स की समीक्षा करके नई दरों को तय करती है.

ATF पर नहीं लग रहा टैक्स

सरकार ने 2 जनवरी को हुई समीक्षा बैठक में जेट फ्यूल यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल पर लगने वाले टैक्स में कटौती का फैसला किया था और उसे घटाकर 0.50 रुपये प्रति लीटर से शून्य कर दिया था. इससे पहले 19 दिसंबर को हुई समीक्षा बैठक में एटीएफ पर लगने वाले टैक्स को 1 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 0.50 रुपये कर दिया गया था.

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