कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी के बाद सरकार ने बढ़ाया विंडफॉल गेन टैक्स, कच्चे तेल और डीजल पर केवल लागू

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Windfall Gain Tax: कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बाद सरकार ने घरेलू क्रूड ऑयल पर विंडफॉल गेन टैक्स को बढ़ाने का फैसला किया है. 16 फरवरी, 2024 से ये बढ़ोतरी लागू मानी जाएगी. सरकार ने क्रूड ऑयल पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (Special Additional Excise Duty) को मौजूदा लेवल 3200 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 3300 रुपये प्रति टन बढ़ाने का फैसला किया है. डीजल पर एक्सपोर्ट टैक्स में बढ़ोतरी की गई है. हालांकि पेट्रोल और एटीएफ पर लगने वाले स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है.  

सरकार के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार शुक्रवार 16 फरवरी से ओएनजीसी (ONGC) जैसी सरकारी तेल कंपनियों को घरेलू उत्पादन होने वाले कच्चे तेल पर 3300 रुपये प्रति टन स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के रुप में विंडफॉल गेन टैक्स का भुगतान करना होगा. हाल के दिनों में कच्चे तेल के दामों में आए बढ़ोतरी के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है. इसी महीने ने सरकार ने घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को 1700 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 3200 रुपये प्रति टन कर दिया था. 

कच्चे तेल की कीमतों के 75 डॉलर प्रति बैरल के पार जाने के बाद सरकार देश में होने वाले कच्चे तेल के उत्पादन पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के रुप में विंडफॉल गेन टैक्स लगाती है जिससे निर्यात से होने वाले ज्यादा कमाई पर सरकार ज्यादा टैक्स वसूल सके. डीजल पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को शून्य से बढ़ाकर 1.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. एक्सपोर्ट किए जाने वाले डीजल पर सरकार ये टैक्स वसूलती है. पेट्रोल और हवाई ईंधन पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी शून्य फिलहाल रहेगा. 

केंद्र सरकार ने 1 जुलाई, 2022 से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर विंडफॉल टैक्स लगाने का फैसला किया था. घरेलू उत्पादन होने वाले कच्चे तेल से लेकर पेट्रोल  डीजल, और एटीएफ पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के रुप में विंडफॉल गेन टैक्स वसूला जाता है. जब भी कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आता है तो सरकार विडफॉल गेन टैक्स को बढ़ा देती है.  

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