ऑनलाइन गेम पर 28 फीसदी टैक्स का रास्ता साफ, लोक सभा में पास हुए जीएसटी संशोधन के 2 बिल


ऑनलाइन गेम पर 28 फीसदी की दर से टैक्स लगाने के लिए तैयारियां अब पूरी होने के करीब पहुंच गई हैं. इसके लिए माल एवं सेवा कर में जरूरी दो बदलाव पर लोकसभा की भी मुहर लग गई है. केंद्रीय मंत्रिमंडल पहले ही इसे मंजूरी दे चुका है.

पास हुए ये दोनों विधेयक

संसद के मौजूदा मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में दो संशोधन विधेयकों को पास किया गया. वे दोनों विधेयक The Central Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2023 और The Integrated Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2023 हैं. इससे ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स रेस क्लबों पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी वसूलने का रास्ता साफ हो गया है.

मंत्रिमंडल ने इसी सप्ताह दी मंजूरी

इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स रेस क्लबों में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28 फीसदी टैक्स लगाने के लिए जीएसटी कानूनों में प्रस्तावित बदलाव को बुधवार को मंजूरी दी थी. उससे पहले जीएसटी परिषद ने केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) अधिनियमों में संशोधन को पिछले सप्ताह मंजूरी दी थी.

जीएसटी कांउसिल ने की सिफारिश

केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा सीजीएसटी और आईजीएसटी कानूनों में संशोधन को मंजूरी मिलने के बाद दोनों विधेयकों को संसद में पेश किया गया था. आपको बता दें कि जीएसटी परिषद ने दो अगस्त को अपनी 51वीं बैठक में कसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग के मामलों में टैक्सेशन पर स्पष्टता लाने के लिए सीजीएसटी अधिनियम 2017 की अनुसूची तीन में संशोधन की सिफारिश की थी.

एक अक्टूबर से लागू होंगे बदलाव

जीएसटी अधिनियम में संशोधित प्रावधान एक अक्टूबर से लागू होंगे. संसद के दोनों सदनों की मंजूरी के बाद प्रस्तावित संशोधन कानून में बदल जाएंगे. इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद कहा था कि सीजीएसटी और आईजीएसटी संशोधनों को मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किया जा सकता है. संसद में मंजूरी के बाद सभी राज्य अपनी-अपनी विधानसभाओं में स्टेट जीएसटी यानी एसजीएसटी के कानून में संशोधन को पारित करेंगे.

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