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Income Tax Return: वित्त वर्ष 2023 या असेसमेंट ईयर 2023-24 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का आखिरी तारीख काफी समय पहले ही बीत चुका है. हालांकि अभी भी कई टैक्सपेयर अपने आईटीआर प्रोसेसिंग का इंतजार कर रहे हैं.
टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद वेरीफाई करना आवश्यक होता है. वेरीफाई करने के बाद ही आप रिफंड के लिए पात्र होते हैं. हालांकि रिफंड तभी आता है, जब आईटी विभाग प्रोसेस करता है. ऐसे में बहुत से लोगों का अभी तक इनकम टैक्स रिफंड नहीं आया है और वे आईटीआर रिफंड का इंतजार कर रहे हैं.
अगर आप भी आईटीआर रिफंड का इंतजार कर रहे हैं और अभी तक रिफंड नहीं आया है तो कुछ कारण हो सकता है, जिसकी वजह से रिफंड नहीं आ रहा है. यहां उन वजह के बारे में जानकारी दी गई है. एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि जो आपने रिटर्न में जानकारी जमा की है वह फॉर्म 26AS या AIS से मैच नहीं हो रहा हो.
किस कारण से नहीं आ रहा रिफंड?
इसका मतलब है कि अगर आपने आईटीआर में कुछ और राशि घोषित की है और AIS दस्तावेज और ज्यादा या कम राशि का दावा करते हैं तो आपका आईटीआर अटक सकता है, जिसके लिए आपको दोबारा से आईटीआर भरना होगा.
वहीं अगर आपने कम टैक्स का भुगतान किया है और आईटीआर भर दिया है तो आयकर विभाग की ओर से आपको नोटिस भेजा जाएगा और पूरा भुगतान करने के लिए कहा जाएगा. साथ ही सही राशि घोषित करने के लिए बोलेगा. संशोधित आईटीआर भरकर आप रिफंड पा सकते हैं.
कब होगा प्रोसेसिंग?
जबतक रिटर्न में सभी जानकारी सही नहीं भरी जाती और उसे वेरीफाई नहीं कराया जाता है तबतक आयकर विभाग आपके रिटर्न को प्रोसेस नहीं करेगा, जिसका मतलब है कि आपको रिफंड आने में और देरी होगी. ऐसे में ये काम आपको जल्द से जल्द निपटा लेना चाहिए.
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