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Income Tax Act Review: अगर आप इनकम टैक्स कानून में बदलाव देखना चाहते हैं या टैक्सपेयर्स के लिए कानून को सरल और आसान बनते हुए देखना चाहते हैं तो आपको पास मौका है ही आप अपने सुझाव टैक्स विभाग को दें. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (Central Board of Direct Taxes) ने 6 दशक पहले 1961 में तैयार किए गए इनकम टैक्स एक्ट ( Income-tax Act 1961) की समीक्षा करने के लिए इंटर्नल कमिटी का गठन कर दिया है साथ ही स्टेकहोल्डर्स, एक्सपर्ट्स और आम नागरिकों से इसे लेकर सुझाव मांगा है.
टैक्स कानून की समीक्षा!
वित्त मंत्रालय ने रिलीज जारी कर बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने इनकम टैक्स कानून के समीक्षा करने का एलान किया था. वित्त मंत्री की इस घोषणा के मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने इनकम टैक्स एक्स 1961 के समग्र रिव्यू के लिए इंटर्नल कमिटी का गठन कर दिया है. इसका मकसद टैक्स कानून को छोटा, स्पष्ट और ऐसा तैयार करना है जिसे आसानी से समझा जा सके, विवादों, कानूनी मामलों को घटाया जा सके और टैक्सपेयर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा टैक्स कानून में निश्चितता लाई जा सके.
The Hon’ble FM in Budget 2024-25 announced a comprehensive review of the Income-tax Act, 1961 to simplify it for taxpayers, reduce disputes, and ensure greater tax certainty.
CBDT has formed a committee to oversee this review and invites public inputs in following areas:
1️⃣… pic.twitter.com/aIQMQOFYW6
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) October 7, 2024
सुझाव देने के लिए वेबपेज लॉन्च
सीबीडीटी ने चार कैटगरी में लोगों से इनपुट और सुझाव मंगाये हैं जिसमें भाषा को सरल बनाने, कानूनी विवाद को घटाने, कम्पलॉयस रिडक्शन, और ऐसे प्रॉविजंस को खत्म करने जो बेकार हो चुके हैं. सुझाव देने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक वेबपेज को लॉन्च किया गया है जिसे इस लिंक https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/ita-comprehensive-review के जरिए एक्सेस किया जा सकता है.

आम नागरिक भी दे सकते हैं सुझाव
वित्त मंत्रालय के मुताबिक इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर 6 अक्टूबर 2024 से स्टेकहोल्डर्स, एक्सपर्ट्स और आम नागरिकों को सुझाव देने के लिए लिंक लाइव हो चुका है. स्टेकहोल्डर्स, एक्सपर्ट्स और आम नागरिक अपना नाम, मोबाइल नंबर और ओटीपी के जरिए वैलिडेशन करने पर पेज को एक्सेस कर सकते हैं.
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