आईपीओ में निवेश करने वाले निवेशकों को सेबी ने दी बड़ी राहत, क्लोजिंग के 3 दिनों बाद ही लिस्ट हो

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SEBI IPO Rules: कंपनियों के आईपीओ में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए अच्छी खबर है. अब आईपीओ के क्लोजिंग के तीन दिनां के बाद ही आईपीओ की स्टॉक एक्,चेंज पर लिस्टिंग हो जाएगी. शेयर बाजार के रेग्यूलेटर सेबी ने आईपीओ की लिस्टिंग के टाइमलाइन को T+6 दिनों से घटाकर T+3 कर दिया है. नए नियमों के मुताबिक दिसंबर 2023 से शेयर बाजार में आने वाले सभी आईपीओ को क्लोजिंग तारीख के 3 दिनों के बाद वाले दिन ही कंपनी की िस्टिंग करानी होगी.    

सेबी ने कहा कि कंसलटेंट पेपर जारी करने के बाद मार्केट के भागीदार के साथ चर्चा और पब्लिक से मिले कमेंट्स के बाद ये तय किया गया है कि आईपीओ की लिस्टिंग की अवधि को घटाया जाएगा. अब आईपीओ के क्लोजिंग डेट के 6 दिनों के बाद नहीं बल्कि आईपीओ क्लोजिंग के तीन दिनों के बाद वाले दिन ही आईपीओ की स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग होगी. कंपनियों को अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में तीन दिनों में लिस्टिंग के टाइमलाइन को डिस्क्लोज करना होगा. 

सेबी के कहा कि एक सितंबर 2023 से वोलंट्री बेसिस पर ये नियम आईपीओ लाने वाली कंपनियों पर लागू होगा. जबकि एक दिसंबर, 2023 से ये मैंडेटरी होगा. 

सेबी ने कहा कि आईपीओ के लिस्टिंग टाइमलाइन के घटने से निवेशकों को बड़ा फायदा होगा. उन्हें उनका पैसा जल्द वापस मिल जाएगा तो जिन निवेशकों को शेयर्स अलॉट होंगे उन्हें शेयर्स जल्द अलॉट हो जायेंगे. साथ ही जिन निवेशकों के शेयर अलॉट नहीं हुए उनका पैसा भी जल्द वापस मिल सकेगा. नए गाइडलाइंस के मुताबिक आईपीओ लाने वाली कंपनियों को जल्द अलॉटमेंट प्रक्रिया को पूरा करना होगा. 

28 जून 2023 को ही सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच बोर्ड की बैठक के बाद कहा था कि शेयर बाजार के रेग्यूलेटर सेबी ने आईपीओ में निवेश करने वाले निवेशकों को बड़ी राहत दी है. आईपीओ लाने वाली कंपनियों को अब इश्यू के क्लोज होने के तीन दिन बाद ही आईपीओ को लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज पर कराना होगा. 

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