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Condonation of Delay: यदि किसी टैक्सदाता ने आईटीआर (Income Tax Return) फाइल करने या ई-वेरिफिकेशन की डेडलाइन 31 दिसंबर, 2023 मिस कर दी है तो उस पर जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है. यदि आप उस जुर्माने से बचना चाहते हैं तो अभी भी उनके पास एक आखिरी मौका है. वह ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर माफी मांगकर जुर्माने से बच सकते हैं.
आपको जुर्माने से बचा सकता है यह छोटा सा कदम
लाइव मिंट की रिपोर्ट के आसार ‘देरी के लिए माफी’ का प्रावधान आपको जुर्माने से बचा सकता है. इसके लिए आपको कुछ ऑनलाइन प्रोसेस बताए गए हैं. इन्हें फॉलो कर के आप देरी के लिए माफी की याचिका फाइल कर सकते हैं. नियमों के अनुसार, कोंडोनेशन ऑफ डिले (Condonation of Delay) का इस प्रावधान का फायदा उठाने के लिए आपको निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा.
ऐसे फाइल करें कोंडोनेशन ऑफ डिले
- इनकम टैक्स (Income Tax) के ई फाइलिंग पोर्टल (E-Filing Portal) पर जाकर आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना होगा.
- इसके बाद आपको पेज के ऊपर की ओर स्थित सर्विसेज ऑप्शन में जाना होगा. मेनू को स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आपको कोंडोनेशन रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा.
- कोंडोनेशन रिक्वेस्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको टाइप ऑफ कोंडोनेशन रिक्वेस्ट का विकल्प चुनना होगा. इसके बाद आपको डिले इन सबिमशन ऑफ आईटीआर 5 पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद आपको कोंडोनेशन रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलेगा. यह प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी हो जाएगी.
- पहले चरण में आपको आईटीआर चुनना होगा. इसके बाद आपको देरी का कारण बताना होगा. आखिरी स्टेप में कोंडोनेशन रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी.
कोंडोनेशन ऑफ डिले का लाभ उठाने के लिए इन चीजों की पड़ेगी जरूरत
- टैक्सदाता को ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिए.
- उनका पैन नंबर और बैंक अकाउंट नंबर आपस में लिंक होना चाहिए.
- बैंक अकाउंट वैध होना चाहिए. साथ ही उसका ई वेरिफिकेशन भी होना चाहिए.
- आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) की मंजूरी इसे मिलनी चाहिए ताकि आप टैक्स रिटर्न भर सकें.
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