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<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;"><strong>EPFO:</strong> केंद्र सरकार ने कंपनियों और कर्मचारियों की सुविधा के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) जारी किए थे. यह नंबर किसी भी कर्मचारी के लिए बहुत काम का होता है. यूएएन नंबर से आप आसानी से पीएफ खाते का बैलेंस और ब्याज चेक कर सकते हैं. हालांकि, कई बार नौकरियां बदलने के चलते कर्मचारियों के एक से ज्यादा यूएएन नंबर बन जाते हैं. ऐसी परिस्थिति में आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. आप आसानी से इन्हें मर्ज कर सकते हैं. आइए इस पूरी प्रक्रिया को समझ लेते हैं. </span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>पुरानी कंपनी की वजह से आती है दिक्कत </strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) यह 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) जारी करता है. यूएएन ईपीएफ की पहचान करता है और इसे सुरक्षित रखता है. </span><span style="font-weight: 400;">यूएएन के जरिए आप आसानी से कभी अपना पीएफ का पैसा निकाल या ट्रांसफर कर सकते हैं. इसके लिए आपको कंपनी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. आपके कैरियर के दौरान यूएएन एक ही रहता है. मगर, कुछ मामलों में कर्मचारियों के एक से ज्यादा यूएएन भी बन गए हैं. ऐसा आपकी पुरानी कंपनी की वजह से होता है. ऐसे लोगों को अपना यूएएन मर्ज कर लेना चाहिए वरना भविष्य में दिक्क्तें आ सकती हैं. </span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>ऐसे बंद कर सकते हैं पुराना यूएएन नंबर </strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">यदि आपके साथ भी ऐसी गड़बड़ी हो गई है तो नई कंपनी को अपना पुराना यूएएन नंबर दें. पुरानी कंपनी के पीएफ अकाउंट में जमा हुए पैसे को भी नए खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है. आइए समझ लेते हैं कि कैसे एक से ज्यादा यूएएन को मर्ज किया जाए.</span></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">सबसे पहले आपको मेंबर सेवा पोर्टल पर जाना होगा. </span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">इसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट पर क्लिक करना होगा. </span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">स्क्रीन पर आपके पर्सनल डिटेल दिखने लगेंगे. साथ ही नई कंपनी में बना ईपीएफ अकाउंट भी दिखाई देने लगेगा. इसमें पुरानी कंपनी का फंड ट्रांसफर किया जा सकेगा </span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">ट्रांसफर करने के लिए नई या पुरानी कंपनी से प्रमाणपत्र देना होगा. </span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">इसके बाद पुरानी मेंबर आईडी डालकर गेट डिटेल्स पर क्लिक करना होगा. </span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">फिर गेट ओटीपी पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर आई ओटीपी को डालकर सबमिट कर दें. </span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">इसके साथ ही आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी और आपकी नई कंपनी को इसे प्रमाणित करना होगा. आपकी कंपनी द्वारा प्रमाणित होने के बाद ईपीएफओ आपके एक से ज्यादा अकाउंट को मर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा. आप कुछ दिनों बाद ईपीएफओ की वेबसाइट से ही अपने आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं.</span></li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>इस तरह से भी कर सकते हैं आवेदन </strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">इसके अलावा आप </span><a href="mailto:uanepf@epfindia.gov.in"><span style="font-weight: 400;">uanepf@epfindia.gov.in</span></a><span style="font-weight: 400;"> पर ईमेल भेजकर भी यही आवेदन कर सकते हैं. इस ईमेल में आपको अपने नए और पुराने यूएएन की जानकारी देनी होगी. अगर आपके पुराने ईपीएफ अकाउंट एक से ज्यादा हैं तो इन सभी की मर्जर रिक्वेस्ट अलग से देनी होगी. अगर आप अपना यूएएन नंबर भूल गए हैं, तो आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 01122901406 पर मिस्ड कॉल देकर अपना यूएएन नंबर जान सकते हैं.</span></p>
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